अंतरराष्ट्रीय एटीएम कार्डअंतरराष्ट्रीय एटीएम कार्ड

राजस्थान के जयपुर जिले में, जिला उपभोक्ता आयोग ने कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय एटीएम कार्ड के उपयोग में हुए ट्रांजेक्शन फेल होने के बावजूद खाते से राशि कटौती होने को सेवादोष माना है। इस मामले में आयोग ने पीएनबी बैंक के मंडल प्रमुख जयपुर व महेश नगर ब्रांच मैनेजर पर 4 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा ने मामले में यतिन खंडेलवाल के परिवाद पर निर्णय लिया है। खंडेलवाल ने बताया कि उनके पास पीएनबी बैंक का अंतरराष्ट्रीय एटीएम कार्ड था, जिसका उपयोग कजाकिस्तान में राशि निकालने के लिए किया जाता था। जनवरी 2018 में उन्हें अपनी फीस जमा करवाने के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए उन्होंने अपने एटीएम से चार ट्रांजेक्शन किए, लेकिन एक ट्रांजेक्शन फेल हो गया। इसके बावजूद उनके बैंक खाते से राशि कटौती हो गई।

इस मामले में बैंकिंग लोकपाल ने परिवादी की शिकायत को नकारा, कहते हुए कि ट्रांजेक्शन विदेश में होने के कारण सीसीटीवी फुटेज नहीं हैं और इसलिए बैंक का सेवादोष नहीं माना जा सकता। लेकिन आयोग ने इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए परिवादी के पक्ष में फैसला दिया है। उन्होंने कटौती हुई राशि में से तीस फीसदी राशि काटकर बाकी राशि ब्याज व हर्जाने सहित देने का आदेश दिया है।

आयोग ने बैंक को भी आदेश दिया है कि वह परिवादी को 8161 रुपए का हर्जाना देने के साथ उसे उसकी कटौती हुई राशि में नौ फीसदी ब्याज सहित भुगतान करें।

यह मामला दर्ज होते ही सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा का विषय बन गया है, और लोगों ने बैंकों पर विशेष ध्यान देने की मांग की है।

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